All State Disability Certificate:- क्या आप विकलांग है ? क्या आपके आस पड़ोस में कोई विकलांग है ? यदि हा तो यह खबर आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्युकी आज के इस लेख में हम आपको बतायगे की आप कैसे अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनवा सकते है. वर्तमान समय में कई लोग है जो विकलांग है तथा उनके पास इसका सर्टिफिकेट न होने के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पता है. लेकिन आज हम आपको विकलांग सर्टिफिकेट के सम्बंधित पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप आसानी से अपना विकलांग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सके.
Disability Certificate क्या होता है ?
एक विकलांगता प्रमाण पत्र या विकलांगता प्रमाण (Disability Certificate) एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति की विकलांगता को स्पष्ट करता है। इस प्रमाणपत्र के माध्यम से, विकलांग व्यक्ति सरकारी योजनाओं और लाभों का उपयोग कर सकते हैं। विकलांग सर्टिफिकेट का लाभ केवल उन्ही व्यक्तियों को मिल पाएगा, जो शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक पीड़ित हैं
विकलांगता प्रमाणपत्र को स्थानीय शासनाधिकारी या एक चिकित्सक द्वारा जारी किया जाता है। यह मेडिकल रिपोर्ट, एक विकलांगता के प्रकार और उसके स्तर के आधार पर जारी किया जाता है। इस प्रमाणपत्र में विकलांगता की जानकारी शामिल होती है, जैसे विकलांगता का प्रकार, स्तर और सीमाएं।
विकलांगता प्रमाणपत्र के आधार पर, विकलांग व्यक्ति सरकारी योजनाओं, लाभों, सुविधाओं और विशेष विवरणों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा लाभ, रोजगार सुविधाएं, उपचार सुविधाएं आदि। इस प्रमाणपत्र को स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी या वैध संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
इन दस्तावेजों की होगी जरुरत विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए
विकलांगता प्रमाणपत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड या पासपोर्ट: विकलांगता प्रमाणपत्र के लिए, आधार कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी जमा की जानी चाहिए।
- फोटो: एक पासपोर्ट आकार की फोटो जमा की जानी चाहिए।
- मेडिकल सर्टिफिकेट: विकलांगता के प्रकार के आधार पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किया जाना चाहिए। इसमें विकलांगता की जानकारी शामिल होती है, जैसे कि विकलांगता का प्रकार, स्तर और सीमाएं।
- आवास का प्रमाण पत्र: विकलांगता प्रमाणपत्र के लिए आवास का प्रमाण पत्र जमा किया जाना चाहिए।
- विवरण पत्र: कुछ राज्यों में, विकलांगता प्रमाणपत्र के लिए विवरण पत्र जमा किया जाना चाहिए। इसमें विकलांग व्यक्ति के नाम, पता, आयु आदि के विवरण शामिल होते हैं।
इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद, आपको स्थानीय शासनाधिकारी या चिकित्सक के पास जाना होगा और उनसे आवेदन पत्र भरना होगा।
Benefits Of Disability Certificate
विकलांग प्रमाण पत्र लाभ कई होते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
- सरकारी योजनाओं का लाभ: विकलांग प्रमाण पत्र के धारक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें नौकरी के लिए आवेदन करने, शिक्षा के लिए छूट या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ शामिल होता है।
- नौकरी और शिक्षा में छूट: विकलांग प्रमाण पत्र धारकों को नौकरी और शिक्षा में छूट का लाभ भी मिलता है। इससे उन्हें अपने शिक्षा और करियर के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलती है।
- अधिकारों का हिस्सेदार बनना: विकलांग प्रमाण पत्र के धारकों को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने में मदद मिलती है। इससे उन्हें समाज में समानता का अनुभव होता है और वे अपने अधिकारों को संरक्षित करने में सक्षम होते हैं।
- आरामदायक उपचार: विकलांग प्रमाण पत्र के धारकों को अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आरामदायक उपचार का भी लाभ मिलता है।
ऐसे करे आवेदन Disability certificate के लिए ?
- यदि आप विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने की सोच रहे है तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. (पीडीऍफ़ फॉर्म)
- यहाँ से आपको इस पीडीऍफ़ फॉर्म का प्रिंट आउट करना होगा.
- तथा इसमें मागि जाने वाली समस्त जानकारी को भरना होगा.
- जैसे नाम पता मोबाइल नंबर. इत्यादि ऐसी अनेक जानकारियों को आपको भरना होगा.
- इसके बाद इस फॉर्म सभी जरुरी दस्तावेजों को अटैच करने के बाद आपको यह फॉर्म अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा
- अधिकारी के द्वारा आपके दिए गए आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी और उसके बाद आप का मेडिकल जांच भी किया जाएगा जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आप सच में विकलांग है या नहीं ।
- अधिकारी के द्वारा आप को मेडिकल जांच के लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा और इस समय में आपको अपना मेडिकल जांच करवा कर रिपोर्ट अधिकारी के पास जमा करना होगा ।
- मेडिकल जांच में अगर आप विकलांग पाए जाते हैं और आप की विकलांगता 40% से अधिक होती है तो अधिकारी के द्वारा आपका Disability Certificate/ विकलांग प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा ।
- Disability Certificate/ विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए समाज कल्याण का अधिकारी आप से 5 से 7 दिनों का समय लेगा । Apply For Disability Certificate ,
इस तरह से आप किसी भी राज्य का विकलांग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते है.