कन्या के विवाह एवं विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मीनाक्षी कन्या विवाह योजना, के तहत 60000 रुपये मुफ्त

Mp sarkari yojna:- नमस्कार मित्रो जैसा की आप सभी को पता है की सरकार की तरह से गरीब लोगो के लिए तरह तरह की योजना चलायी जा रही है, इसी प्रकार कन्या के विवाह एवं विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मीनाक्षी कन्या विवाह योजना चलिए जा रही है, इस योजना के तहत सभी गरीब लोगो को सरकार की तरफ से 60000 रुपये तक दिए जायगे, जिससे की वह अपने कन्या का विवाह कर सके,

लेकिन दोस्तों इस योजना का फायदा केवल वही व्यक्ति उठा सकते है जिनके पास BPL कार्ड या फिर सम्बल योजना का कार्ड होना जरुरी होता है, या फिर जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है उनके पास करंगार मंडल का कार्ड होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते है।

ऐसे ले सकते है इस योजना का लाभ

बैसे तो दोस्तों इस योजना को सरकार की तरफ 01 -04 -2006 से चलाया जा रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे है जिन्हे इस योजना की जानकारी नहीं है, तो आज हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानेगे तथा आपको बतायगे की आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते है।

दोस्तों अगर आप इस योजना का लाभ लेना रहते है, तो सबसे पहले आपको अपने जनपद पंचायत में जाना होगा, तथा इस योजना के लिए आवेदन करना होगा,
अगर आप किसी शहर में रहते है तो आपको नगर पालिका अधिकारी के पास जाना होगा, और आवेदन देना होगा,
इसके बाद वह आपके आवेदन की जाँच करेंगे, तथा इसके बाद आपको पात्र करने के बाद कुछ दिनों में पैसे मिलेंगे।

ये रहेगी नियम व शर्ते ?

  • वधू/वधू के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो
  • वधू द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो
  • वर्तमान में कन्या के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है।
  • परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो
  • योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए हितग्राही हेतु आय का कोई बंधन नहीं रहेगा किन्तु यह आवश्यक होगा कि हितग्राही अपना विवाह निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ही सम्पन्न कराये। एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा

अगर दोस्तों आप इतनी शर्तो का पालन करते है तो आपको निश्चित रूप से इस योजना का लाभ मिलेगा,

इस योजना का लाभ कोन ले सकते है।

इस योजना का लाभ सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति इत्यादि जाती के लोग ले सकते है, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपके पास सम्बल योजना में नाम होना अनिवार्य है।

इस योजना का आवेदन शुल्क

अगर आप इस योजना में आवेदन करते है तो इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लिया जायगा, यह आवेदन नि:शुल्‍क है,

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